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Rajasthan government crisis: राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका, राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती

Rajasthan government crisis: राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेसी विधायकों को जारी अयोग्यता के नोटिसों पर अपना फैसला टालने के लिए कहा था. राज्यपाल सीपी जोशी का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को एक नया आदेश पारित किया, जिसमें 10 वीं अनुसूची की व्याख्या सहित कई अन्य मुद्दे उठाए गए थे.

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CP Joshi
  • July 27, 2020 12:16 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

जयपुर: राजस्थान में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच चल रही सियासी उठापटक के बीच राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है. इससे पहले राजभवन ने अशोक गहलोत के द्वारा राज्यपाल को दी गई विधानसभा का सत्र बुलाने के प्रस्ताव को संसदीय कार्य विभाग को वापस लौटा दिया था.

गौरतलब है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेसी विधायकों को जारी अयोग्यता के नोटिसों पर अपना फैसला टालने के लिए कहा था. राज्यपाल सीपी जोशी का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को एक नया आदेश पारित किया, जिसमें 10 वीं अनुसूची की व्याख्या सहित कई अन्य मुद्दे उठाए गए थे. कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा है कि वो कानूनी विकल्पों की तलाश करेंगे, उन्होंने ये भी कहा है कि शुक्रवार के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी जा सकती है.

खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर सोमवार सुबह 11 बजे राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट के गुट की याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई होनी थी. राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सीपी जोशी ने शिकायत की थी कि हाई कोर्ट का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.

सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच सोमवार सुबह 11 बजे सुनवाई करने वाली थी, उससे पहले सीपी जोशी ने याचिका वापस ले ली. राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए अयोग्यता के नोटिसों पर यथास्थिति बरकरार रखने का शुक्रवार को आदेश दिया थाआपको ये भी बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए अयोग्यता के नोटिसों पर यथास्थिति बरकरार रखने का शुक्रवार को आदेश दिया था. 

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