Delhi High Court on Migrant Labour: कोरोना महामारी के बीच लगे लॉकडाउन की वजह से पैदल ही घर लौट रहे मजदूरों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार और रेल मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि कोई भी मजदूर पैदल घर वापस नहीं जाना चाहिए.
नई दिल्ली. कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से अपने घर लौट रहे मजदूरों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से राहत की खबर मिली है. अदालत ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और रेल मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि कोई भी मजदूर पैदल घर वापस नहीं जाना चाहिए. इस बाबत कोर्ट ने सरकार से कहा है कि सभी मजदूरों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि कोई मजदूर अगर गृह राज्य लौट रहा है तो उसकी यात्रा का इंतजाम हो.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मजदूरों के पैदल घर लौटने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्देश में कहा कि सरकार अखबारों और टीवी में विज्ञापन निकाले ताकि सभी मजदूरों तक जानकारी पहुंच सके. दूसरी ओर इस संबंध में रेलवे ने कोर्ट में कहा कि जब भी दिल्ली सरकार मजदूरों के लिए रेलने से ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए कहेगी तो विभाग करवा देगा.
आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के बाद लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर जगहों जगहों से अपने गृह राज्य की ओर लौटने लगे. ऐसे में सार्वजनिक सुविधा न मिलने की वजह से काफी संख्या में मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर चल दिए. इस दौरान कई मजदूरों की मौत भी हो गई.
हाल ही में केंद्र सरकार ने मजदूरों के लौटने के लिए श्रामिक ट्रेन और दूसरी स्पेशल ट्रेनों का प्रबंध भी किया लेकिन मजदूरों की संख्या सरकार के इंतजाम से कहीं ज्यादा निकली. अब ठीक व्यवस्था न मिलने पर हजारों मजदूर सड़क पर पैदल ही अपने सफर पर निकल पड़े हैं.