Nirbhaya Gangrape Case: पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों के डेथ वारंट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी. अब मंगलवार 3 मार्च सुबह 6 बजे देश की बेटी निर्भया के गुनाहगारों को फांसी नहीं दी जाएगी.
नई दिल्ली. निर्भया गैंगरेप के आरोपियों की फांसी कानूनी दांवपेच में आकर एक बार फिर टल गई. पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के डेथ वारंट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी. यानी अब मंगलवार 3 मार्च सुबह 6 बजे देश की बेटी निर्भया के दोषियों को फांसी नहीं दी जाएगी.
निर्भया के दोषी पवन गुप्ता के वकील ने इस केस में पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी. पवन के वकील ने याचिका में दलील दी थी कि पवन की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास लंबित है, ऐसे में उसे फांसी नहीं दी जा सकती है. दोषी पवन की याचिका पर सुनवाई करते हुए फांसी को टालने का फैसला सुनाया.
कोर्ट में सुनवाई से पहले पवन के वकील एपी सिंह ने दावा किया था कि रिटायर्ड जस्टिस काटजू ने उन्हें बताया कि वे फांसी रोकने के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे. एपी सिंह ने कहा था कि जेल मैनुअल के अनुसार अभी फांसी नहीं दी जा सकती है.
2012 Delhi gang-rape case: A Delhi court stays the execution of the 4 convicts and defers the matter for further orders pic.twitter.com/35SquDtOPL
— ANI (@ANI) March 2, 2020
दूसरी ओर निर्भया की मां के वकील जीतेंद्र झा ने कहा कि अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है, यहां कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है. वकील ने बताया कि अगर दोष ने सोमवार दोपहर 12 बजे तक अर्जी दाखिल की है तो सिर्फ सरकार के पास यह अधिकार है कि उसे फांसी पर लटकाया जाए या नहीं. वकील ने आगे कहा कि अदालत के पास फांसी रोकने का कोई अधिकार नहीं है.