Allahabad HC Disqualifies Abdullah Azam MLA: समाजवादी पार्टी सरकार में कबीना मंत्री रहे सपा के कद्दावर नेता आजम खान के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झटका देते हुए बड़ा फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने आजम के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी यानी उनका निर्वाचन रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ते समय अबदुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी जिस वजह से वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार में कबीना मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दी. रामपुर की स्वार सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम पर फर्जी कागजात के दम पर चुनाव लड़ने का आरोप था. अब्दुल्ला की विधायकी के खिलाफ याचिका में कहा गया था कि उनकी उम्र चुनाव लड़ते समय 25 साल नहीं थी यानी नियमों के अनुसार वे चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थे.
अब्दुल्ला आजम की विधायकी के खिलाफ रामपुर की इसी सीट से मायावती की बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने कोर्ट में चुनाव अर्जी दाखिल की थी. बसपा नेता ने अर्जी में अब्दुल्ला पर फर्जी कागजातों के इस्तेमाल से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया.
सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार में विवादों से घिरे अखिलेश यादव की सपा के दिग्गज आजम खान के लिए उनके बेटे की विधायकी जाना एक बड़ा झटका है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी पर फैसला दिया. इससे पहले 27 सितंबर को कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
Allahabad High Court disqualifies Abdullah Azam Khan from the membership of the State Legislative Assembly in connection with fake affidavit. He was the MLA from Suar of Rampur. He is the son of senior Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan. (file pic) pic.twitter.com/tuDKV48OIN
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 16, 2019