मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार के विरोध में दिए जाने वाले बयानों को देशद्रोह मानने वाले महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के सर्कुलर पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को इस सर्कुलर का पालन ना करने का आदेश दिया है. जस्टिस वी. एम. कनाडे और जस्टिस शालिनी फंसालकर की बेंच ने कहा कि या तो यह सर्कुलर वापिस लिया जाना चाहिए या नया सर्कुलर लाया जाना चाहिए मौजूदा सर्कुलर पर राज्य कोई कार्रवाई नहीं करेगा.
इससे पहले महाराष्ट्र के गृह विभाग ने कहा था कि, किसी भी जनप्रतिनिधी खिलाफ़ दिए बयान या लेख से अगर हिंसा भड़कती है तो ऐसा करनेवाले के खिलाफ IPC की धारा 124A के तहत कार्रवाई होगी। कार्रवाई में आरोपी के खिलाफ देशद्रोह का मुक़दमा चलेगा. भाषण और सोशल मिडिया पर की गई टिपण्णी इस कार्रवाई के दायरे में होगी. इस सर्कुलर पर विपक्ष ने सरकार की काफी आलोचना की थी.