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New Driving Rules 2020: नरेंद्र मोदी सरकार ड्राइविंग नियमों में करने जा रही बड़े बदलाव, मोबाइल नंबर से लिंक होंगे गाड़ी के दस्तावेज

New Driving Rules 2020: नरेंद्र मोदी सरकार ड्राइविंग नियमों में बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन मालिक के मोबाइल नंबर को ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट समेत अन्य दस्तावेजों से लिंक करने का प्रस्ताव दिया है. इस बारे में मंत्रालय ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं. यदि सुझाव सकारात्मक आते हैं तो 1 अप्रैल 2020 से यह नियम लागू कर दिया जाएगा.

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New Driving Rules 2020
  • December 7, 2019 11:01 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगले साल यानी 2020 से ड्राइविंग के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है. यदि सब कुछ ठीक रहा तो 1 अप्रैल 2020 से देशभर में ड्राइविंग के नियम बदल जाएंगे. केंद्र सरकार गाड़ी की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस को मोबाइल नंबर से लिंक करना चाहती है. इस संबंध में नितिन गडकरी के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 29 दिसंबर तक लोगों से सुझाव मांगे हैं. मंत्रालय ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है.

दरअसल, सरकार ड्राइविंग के नियमों को आम आदमी की सुविधा के हिसाब से बनाना चाहती है. वाहन मालिक के दस्तावेजों को उसके मोबाइल नंबर से लिंक किया जाए. जिससे गाड़ी चोरी होने या दुर्घटना होने के केस में आसानी से वाहन मालिक का पता लगाया जा सके. मोबाइल नंबर लिंक होने से चोरी की गाड़ियां की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगेगी.

इसके साथ ही मोबाइल नंबर वाहन आरसी से लिंक होने के बाद जीपीएस के जरिए वाहन मालिक का पता लगाया जा सकता है. यानी कि उसकी लोकेशन के बारे में पुलिस, आरटीओ या अन्य सरकारी विभाग को रहेगी. यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट या अपराध कर भागा है और उसकी गाड़ी का नंबर मालूम है तो तुरंत ही उसकी लोकेशन जीपीएस के जरिए पता लगाकर उसे पकड़ा जा सकेगा.

इस नई व्यवस्था के जरिए पारदर्शिता बनेगी और अपराध पर लगाम लगेगी. वाहन मालिक के बारे में पुलिस एवं अन्य जांच एजेंसियों के पास जानकारी रहेगी. इसे आम आदमी की सुरक्षा और मजबूत होगी. हालांकि अभी तक सरकार ने इस बारे में सिर्फ सुझाव मांगे हैं. आप भी इस बारे में अपना सुझाव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज सकते हैं.

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