नई दिल्ली. आप विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती अब किसी भी वक़्त गिरफ्तार हो सकते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंच गई है. हालांकि सोमनाथ भारती अपने घर पर नहीं मिले. पुलिस उनकी तलाश में अन्य स्थानों पर दबिश दे सकती है.
हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी याचिका
गौरतलब है कि कुछ देर पहले ही उनकी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. तभी से माना जा रहा है कि अब किसी भी वक्त सोमनाथ भारती को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. हालांकि खबर आ रही है कि सोमनाथ भारती अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
घरेलू हिंसा मामले में आरोपी आप विधायक सोमनाथ भारती ने दिल्ली की स्थानीय अदालत के उस फैसले का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई थी.
द्वारका कोर्ट ने भी की थी ख़ारिज
इससे पहले उन्होंने जमानत के लिए द्वारका कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिसके खारिज होने के बाद भारती ने पिछले सप्ताह अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में आवेदन किया था. होई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सोमनाथ भारती को इस मामले में अपना अपना पक्ष रखने के लिए कहा था. और सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार के लिए तय कर दी थी. मंगलवारी की सुबह अदालत ने सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. दिल्ली पुलिस अब सोमनाथ भारती को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है. आप विधायक सोमनाथ भारती अब सुप्रीम कोर्ट जाकर अर्जी लगाएंगे.