Ayodhya Ram Mandir Babri Masjid Supreme Court Verdict Live Updates, Ayodhya Ram Janambhoomi Babri Masjid per Supreme Court ka Faisla yahan jane live: अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाया. इसी के मद्देनजर यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में मामला आने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में इस पर फैसला दिया था. कोर्ट के फैसले ने निर्मोही अखाड़ा संप्रदाय, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान के बीच विवादित 2.77 एकड़ के तीन-तरफ़ा विभाजन का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मुद्दे पर फैसला 16 अक्टूबर को 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया था. सुरक्षा के मद्देनजर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और दिल्ली में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. यूपी में धारा 144 लगी हुई है. फैसले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया. जस्टिस एस ए बोबड़े, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नज़ीर, सीजेआई गोगोई के अलावा इसमें शामिल हैं.
नई दिल्ली. Ayodhya Ram Mandir Babri Masjid Supreme Court Verdict Live Updates: सुप्रीम कोर्ट दशकों पुराने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में शनिवार को 10.30 बजे अपना फैसला सुनाया, दशकों से चले आ रहे एक मुद्दे को सुलझाने के लिए ये फैसला दिया गया. ये विवाद धार्मिक और राजनीतिक नज़रिए से बेहद बड़ा है. पूरे उत्तर प्रदेश में शनिवार से सोमवार तक सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र बंद रहेंगे. राज्य में धारा 144 भी लगाई गई है. राष्ट्र को भारत के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुकदमे के फैसले का इंतजार था. इस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि फैसले से किसी का नुकसान या जीत नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली एक बेंच, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर शामिल हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला दिया. हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था कि निर्मोही अखाड़ा संप्रदाय, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान के बीच विवादित 2.77 एकड़ का तीन-तरफा विभाजन करके बांटा जाए.
इस फैसले के मद्देनजर राज्य में हिंसा या कानून-व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पहले ही अयोध्या में लागू कर दिए गए हैं. अयोध्या जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें लोगों को सतर्क रहने और किसी भी बदनाम मीडिया पोस्ट से बचने के लिए कहा गया है, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है.
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