Supreme Court On Tis Hazari Court Lawyers Police Clash Case: दिल्ली की तीसरी हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक हाथ से कोई ताली नहीं बजा सकता. समस्या दोनों तरफ से है. हम अभी कुछ नही कहना चाहते. हम एक वजह से शांत है. बता दें कि बीते शनिवार को तीस हजारी कोर्ट परिसर में पुलिस और वकील आपस में भिड़ गए थे. दोनों के बीच मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी. जिसके बाद नाराज वकीलों ने पुलिस जीप समेत कई वाहनों को आग लगा दी और तोड़फोड़ की थी.
नई दिल्ली. Supreme Court On Tis Hazari Court Lawyers Police Clash Case: दिल्ली की तीसरी हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक हाथ से कोई ताली नहीं बजा सकता. समस्या दोनों तरफ से है। हम अभी कुछ नही कहना चाहते. हम एक वजह से शांत है. BCI चैयरमैन मनन मिश्रा ने कोर्ट में कहा हमें उम्मीद है कि दो दिनों में इस समस्या का समाधान ही जायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी ओडिशा में वकीलों के हड़ताल को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान की.
तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और दिल्ली पुलिस की झड़प मामले पर बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया की 4 बजे अहम बैठक है. बार कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया ने दिल्ली के वकीलों कोडिनेशन कमिटी की बैठक बुलाई है.आज की मीटिंग में आगे की रणनीति तय होगी. दिल्ली के निचली अदालत में आज भी वकीलों की हड़ताल जारी है.
बता दें कि बीते शनिवार को तीस हजारी कोर्ट परिसर में पुलिस और वकील आपस में भिड़ गए थे. दोनों के बीच मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी. जिसके बाद नाराज वकीलों ने पुलिस जीप समेत कई वाहनों को आग लगा दी और तोड़फोड़ की थी. मालूम हो कि तीस हजारी कोर्ट के लॉकअप में जब एक वकील को पुलिस जवानों ने अंदर जाने से रोका था. इसी के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई और वो आमने सामने आ गए.
बता दें कि दिल्ली के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वकीलों और पुलिस के बीच हुए विवाद की मीडिया रिपोर्टिंग को बैन किया जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. वकीलों द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया था कि मीडिया में उन्हें गुंडा कहा जा रहा जो अपमानजनक है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याचिका हाईकोर्ट में दायर करें.
बुधवार को वकीलों ने रोहिणी, साकेत, पटियाला समेत कई अदालतों के परिसरों में प्रदर्शन किया था. रोहिणी कोर्ट में दो वकीलों ने खुद पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है हाईकोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी इस मामले की जांच जारी रखेगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया रिपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं लगेगी.