Panchkula Court Grants Bail to Honeypreet: देशद्रोह की धारा हटने के बाद हिंसा मामले में भी राम रहीम की करीबी हनीप्रीत को राहत, पंचकुला कोर्ट ने मंजूर की जमानत

Panchkula Court Grants Bail to Honeypreet: डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत बाबा राम रहीम की करीबी हनीप्रीत को हिंसा मामले में पंचकुला कोर्ट से जमानत मिल गई है. मामली की पिछली सुनवाई में अदालत ने हनीप्रीत पर लगी देशद्रोह की धारा को भी हटा दिया था.

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Panchkula Court Grants Bail to Honeypreet: देशद्रोह की धारा हटने के बाद हिंसा मामले में भी राम रहीम की करीबी हनीप्रीत को राहत, पंचकुला कोर्ट ने मंजूर की जमानत

Aanchal Pandey

  • November 6, 2019 6:02 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

चंडीगढ़. पंचकुला के चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को डेरा हिंसा मामले में अंबाला की जेल में बंद बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह की करीबी हनीप्रीत को जमानत दे दी है. बुधवार को हनीप्रीत की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेल मंजूर कर दी.

खास बात है कि  मामले की पिछली सुनवाई पर एडिशनल डिस्ट्रिक और सेशन जज संजय संधीर ने हनीप्रीत समेत 39 लोगों के खिलाफ लगे देशद्रोह के आरोपों को खारिज किया था.

बाबा राम रहीम की दांय हाथ कही जाने वाली हनीप्रीत को एफआईआर नंबर 345 के तहत जमानत दी गई है जो उनके खिलाफ अगस्त 2017 में पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित थाने में दर्ज कराई गई थी. हनीप्रीत के अलावा राम रहीम के करीबी सुरिंदर धीमान, चमकौर सिंह, दान सिंह, दिलावर सिंह, राकेश कुमार, खैराती लाल और गोविंद राम का भी नाम एफआईआर में शामिल था.

हनीप्रीत पर देशद्रोह का आरोप खारिज होने का बाद जो भी उनपर आरोप लगे है उनमें बेल का प्रावधान है लिहाजा उन्हें बेल दे दी गई है.  एसआईटी ने हनीप्रीत समेत 43 लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाया था.

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