Supreme Court Delhi Diwali Crackers Ban: सुप्रीम कोर्ट दिवाली गाइडलाइंस, दिल्ली में सरकारी स्टांप QR कोड वाले अनार, फूलझड़ी के अलावा शोर मचाने वाले बम-पटाखे बैन

Supreme Court Delhi Diwali Crackers Ban, Anar Fuljhadis jaise Patakhen bech sakte hain: इस दिवाली दिल्ली में शोर मचाने वाले बम-पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी. हालांकि दिल्ली में अनार और फूलझड़ी जैसे दो तरह के पटाखें बेचे जा सकते हैं. साथ ही ग्रीन पटाखों की बिक्री पर भी कोई रोक नहीं है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो विक्रेता बिना सरकारी स्टांप या बिना क्यूआर कोड लगे पटाखे बेचेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पढ़िए इस दिवाली पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडलाइन.

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Supreme Court Delhi Diwali Crackers Ban: सुप्रीम कोर्ट दिवाली गाइडलाइंस, दिल्ली में सरकारी स्टांप QR कोड वाले अनार, फूलझड़ी के अलावा शोर मचाने वाले बम-पटाखे बैन

Aanchal Pandey

  • October 22, 2019 8:30 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. दिवाली पर देश की राजधानी दिल्ली में शोर मचाने वाले और प्रदूषण फैलाने वाले बम-पटाखों की बिक्री पर पाबंदी रहेगी. हालांकि दिल्ली में ग्रीन पटाखों के साथ ही दीपावली फूलझड़ी और अनार बेच सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर पाबंदी है. हालांकि दिल्ली पुलिस विभाग ने राजधानी के लोगों को ग्रीन पटाखों के साथ-साथ अनार और फुलझड़ी जैसे पटाखों की बिक्री और उपयोग पर छूट दी है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी स्टांप और पुलिस द्वारा जारी क्यूआर कोड के बिना पटाखे बेचता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

मी़डिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा ने कहा कि ग्रीन पटाखों और अनार-फूलझड़ी के अलावा यदि कोई भी विक्रेता पटाखा बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सरकार का कहना है कि ग्रीन पटाखों से आम पटाखों की तुलना में 30 प्रतिशत कम वायु प्रदूषण  होता है. प्रदूषित हवा वर्तमान में दिल्ली एनसीआर और आस-पास के इलाकों में प्रमुख समस्या बन रहा है.

वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) ने भी पटाखों पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया था. सीपीसीबी ने लोगों से इस दिवाली पटाखे न जलाने की अपील की है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दीपावली पर लोगों को पटाखे पर पाबंदी में दो घंटे की छूट दी थी. कोर्ट ने देशभर में दिवाली की शाम 8 बजे से 10 बजे तक, सिर्फ दो घंटे ही पटाखे छोड़ने की इजाजत दी थी.

इस साल दिल्ली में पटाखों पर लगी पाबंदी के बाद ग्रीन पटाखों की बिक्री पर जोर दिया गया. हालांकि मांग की अनुरूप सप्लाई न होने के चलते दिल्ली में ग्रीन पटाखों की मारामारी है. इसलिए अनार और फूलझड़ी जैसे पटाखे जो कम शोर और प्रदूषण फैलाते हैं, कि उपयोग को मंजूरी दी गई है.

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