लखनऊ. आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकाने के आरोप में लखनऊ सीजेएम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया मुलायम सिंह यादव पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. सीजेएम सोमप्रभा मिश्रा ने अमिताभ ठाकुर की अर्जी और हजरतगंज थाने के रिपोर्ट न दर्ज करने पर सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने और कोर्ट को इसकी प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश दिया.
जानिए क्या है पूरा मामला?
कुछ महीने पहले आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर एक केस को लेकर धमकाने का आरोप लगाया था. अमिताभ ने बताया था कि मुलायम ने फोन पर चली बातचीत में धमकाने के अंदाज में उनसे कहा कि सुधर जाओ नहीं तो नतीजा भुगतोगे. इसके संबंध में आईपीएस की पत्नी और सोशल एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने एक ऑडियो टेप जारी किया था जिसमें मुलायम कथित तौर पर नूतन के पति को धमकी देते सुने जा सकते हैं.