मद्रास हाईकोर्ट से ग्रीनपीस को राहत, FCRA रद्द किए जाने के फ़ैसले पर रोक

मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस को गृह मंत्रालय के आदेश के खिलाफ़ एक बार फ़िर राहत दी है. मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमएम सुन्दरेश ने ग्रीनपीस को अंतरिम राहत देते हुए ग्रीनपीस के एफसीआरए को रद्द किये जाने के निर्णय पर आठ हफ्ते तक की रोक लगा दी है. उन्होंने संस्था के वकील को गृह मंत्रालय को नोटिस भेजने का आदेश भी दिया है.

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मद्रास हाईकोर्ट से ग्रीनपीस को राहत, FCRA रद्द किए जाने के फ़ैसले पर रोक

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  • September 16, 2015 9:40 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
चेन्नै. मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस को गृह मंत्रालय के आदेश के खिलाफ़ एक बार फ़िर राहत दी है. मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमएम सुन्दरेश ने ग्रीनपीस को अंतरिम राहत देते हुए ग्रीनपीस के एफसीआरए को रद्द किये जाने के निर्णय पर आठ हफ्ते तक की रोक लगा दी है. उन्होंने संस्था के वकील को गृह मंत्रालय को नोटिस भेजने का आदेश भी दिया है.
 
ग्रीनपीस की सह कार्यकारी निदेशक विनुता गोपाल ने कहा, “हमें पूरा विश्वास है कि हम कानूनी रूप से सही हैं और हम अदालत में साबित कर सकते हैं कि गृह मंत्रालय बिना किसी औचित्य के हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. यह चौथी बार है जब हमें कानून का सहारा लेना पड़ रहा है. इससे पहले भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी नीति पर सवाल उठाने के हमारे अधिकार का समर्थन किया है. आज मद्रास हाईकोर्ट  के इस निर्णय से भारतीय न्याय व्यवस्था की प्रतिबद्धता पर हमारा विश्वास और बढ़ा है.”
 
ग्रीनपीस ने मद्रास हाईकोर्ट को यह भी सूचित किया कि वह दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे अपने अस्थायी एफसीआरए निलंबन के केस को वापस ले रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा जारी एफसीआरए के सेक्शन 14 के निलंबन आदेश की जगह  उसी के द्वारा एफसीआरए के सेक्शन 13(2) के तहत एफसीआरए रद्द करने का आदेश जारी किया है.
 
 

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