FIR Against Harish Rawat, Harish Rawat ke khilaf CBI ka case: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्टिंग वीडियो मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई को हामी दे दी है. हरीश रावत की ओर से पेश पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अमान्य है क्योंकि रावत सरकार ने कैबिनेट बैठक के जरिए मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का फैसला किया था.
नैनिताल. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को एक झटका लगा है. उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई को 2016 के स्टिंग वीडियो के संबंध में कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है, जो कथित तौर पर समर्थन खरीदने के लिए बागी विधायकों से एक सौदे पर बातचीत करते हुए दिखाया था. न्यायमूर्ति धूलिया की पीठ ने सीबीआई को मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाने और हरीश रावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मंजूरी दे दी, जब एजेंसी ने प्रारंभिक जांच पर एक सीलबंद कवर में रिपोर्ट प्रस्तुत की. पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, हरीश रावत की ओर से पेश हुए, ने कहा कि सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट रावत सरकार के रूप में अमान्य है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बहाल किया गया था, एक कैबिनेट बैठक के माध्यम से फैसला किया था कि मामले की जांच करने के लिए एसआईटी गठित हो.
एसआर बोम्मई मामले का उदाहरण देते हुए, कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय असंवैधानिक होंगे. हालांकि, सरकार और सीबीआई की ओर से पेश हुए सहायक महाधिवक्ता राकेश थपलियाल ने कहा कि अभियुक्त को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कौन सी एजेंसी उसके खिलाफ जांच करेगी.
मामले में एक गहरी साजिश का आरोप लगाते हुए, सिब्बल ने कहा कि स्टिंग सीडी की प्रामाणिकता पर चंडीगढ़ लैब की एक रिपोर्ट अपने आप में एक सबूत थी. उन्होंने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा के बीच पूर्व में हुई बातचीत का ब्योरा भी पेश किया, जिन्होंने कथित रूप से कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था. इससे पहले, सीबीआई ने अदालत को सूचित किया था कि वह स्टिंग मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करना चाहती है और इस मामले में हरीश रावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेगी.