Tax Return Filing Date Extended 31 October, Itr File karne ki date kya hai: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. सीबीडीटी का यह फैसला उन लोगों को राहत देने वाला है जिन्होंने Itr फाइल नहीं किया था. सीबीडीटी ने गुरुवार को यह फैसला लिया.
नई दिल्ली. अभी तक जो लोग किसी वजह से आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं उनके लिए राहत की खबर है. सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. सीबीडीटी ने गुरुवार को ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए 30 सितंबर की समयसीमा एक महीने बढ़ा दी है अब नई समय सीमा 31 अक्टूबर है. इसके पहले आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी.
देश भर से प्रतिनिधित्व प्राप्त के बाद सीबीडीटी ने आईटीआर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए नियत तारीख को 30 सितंबर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2019 तक के लिए बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने यह निर्णय लिया है.
Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the due date for filing of ITRs & Tax Audit Reports from 30th September to 31st October, in respect of persons whose accounts are required to be audited. pic.twitter.com/NKs8g6ZDNi
— ANI (@ANI) September 26, 2019
सीबीडीटी ने आईटीआर फाइल संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि डेट उन लोगों के लिए होगी जिनके अकाउंट को ऑडिटिंग की जरूरत है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के साथ-साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की भी आखिरी तारीख को भी 30 सितंबर से एक महीने के लिए बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का फैसला किया गया है.
ITR की यह कैटेगरी उन संस्थाओं द्वारा दायर की जानी है, जिनका मूल्यांकन IT अधिनियम की धारा 44AB के तहत किया जाता है, जैसे कि कंपनियों, साझेदारी फर्मों, दूसरों के बीच स्वामित्व और उनके अकाउंट को फाइलिंग करने से पहले ऑडिट करने की आवश्यकता होती है.