नई दिल्ली. दिल्ली सरकार द्वारा गठित जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग ने सीएनजी फिटनेस घोटाला मामले में ACB प्रमुख मुकेश कुमार मीणा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही ACB प्रमुख की सैलरी का 30 प्रतिशत हिस्सा काटने का आदेश भी दिया है. मीणा के खिलाफ कार्रवाई आयोग के सामने पेश न होने के कारण की गई है.
इससे पहले भी आयोग ने 3 सितंबर को एक सम्मन भेजकर मीणा को हाजिर होने के लिए कहा था और वे हाजिर नहीं हुए. एक बार फिर दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय के बीच अधिकारों को लेकर तनातनी होगी. आपको बता दें कि 3 सितंबर को जारी सम्मन के खिलाफ मुकेश मीणा ने कहा था कि गृहमंत्रालय का नोटिफिकेशन है कि आयोग जो जांच कर रहा है वह अवैध है. गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक अहम बैठक कर फैसला लिया था कि 2002 के सीएनजी फिटनेस कैंप घोटाले मामले की जांच जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग करेंगे और यह आयोग दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और दिल्ली उपराज्यपाल से जरूरत पड़ने पर पूछताछ कर सकता है. इस मामले में एलजी नजीब जंग और पूर्व सीएम शीला दीक्षित जांच के घेरे में हैं.