UP SI Results 2019: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2707 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की दरोगा परीक्षा के फाइनल रिजल्ट को निरस्त कर दिया है और पुलिस विभाग को रिजल्ट दोबारा से बनाने को कहा है.
प्रयागराज. UP SI Results 2019: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को जारी हुए दरोगा भर्ती के रिजल्ट को नियमों के खिलाफ बता कर निरस्त कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश न्यायमुर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, शशिनंदन, राधाकांत ओझा व विजय गौतम और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल की दलीले सुनने के बाद दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को फटकार लगाते हुए दरोगा भर्ती रिजल्ट दोबारा तैयार करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भर्ती सेलेक्शन बोर्ड इस भर्ती के जरिए कुल 2707 पदों पर नियुक्तियां करेगा.
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने पुलिस उपनिरीक्षक, पीएसी प्लाटून कमांडर सहित अन्य पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन 17 जून 2016 को जारी किया था. ये नियुक्तियां यूपी एसआई और इंस्पेक्टर सर्विस रूल 2016 के नियम 15A, 15B,15C और 15D के तहत की जानी थी. इन पदों पर भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को 4 चरण एग्जाम में कुल 50 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य था. भर्ती प्रक्रिया खत्म होने के बाद विभाग ने कुल 2181 पदों पर भर्तियों के लिए रिजल्ट जारी किया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका की मानें तो नार्मलाइजेशन प्रक्रिया को विभाग ने सही ढंग से फॉलो नहीं किया था. याचिकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट में मामले की दलीले देते हुए कहा कि जब पहले चरण का रिजल्ट आया तो याचि पहली लिस्ट में शामिल था, लेकिन चोथे चरण रिजल्ट में उसे बाहर कर दिया गया और कहा गया कि याचिकर्ता पहली लिस्ट में नहीं शामिल था.
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