TDS Rules Benefits by Government, Sarkaar Nahi lagayegi tax Kaatne ke Niyam: कुछ विभागों में केंद्र सरकार टीडीएस के नियम लागू नहीं करेगी. अधिकारियों ने कहा कि सरकार कुछ क्षेत्रों को राहत देने पर विचार कर रही है, जो ज्यादातर नकद में सौदा करते हैं. इनमें किसान भी शामिल हैं. इसका बड़ा फायदा मिलेगा. एक अधिकारी ने कहा कि कानून के अनुसार, केंद्र सरकार के पास भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कुछ व्यक्तियों या कुछ क्षेत्रों को टीडीएस से मुक्त करने की शक्ति है.
नई दिल्ली. सरकार ने कुछ व्यवसायों को विशेषकर किसानों के साथ काम करने वालों को प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर लगाए गए 2 प्रतिशत टीडीएस से छूट दी है. नकद लेनदेन को कम करने के लिए इस साल के बजट में पेश की गई छूट 1 सितंबर से लागू हो गई. 2 प्रतिशत टीडीएस उन सभी निकासी पर लागू होगा, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1 करोड़ रुपये की निकासी सीमा समाप्त कर चुके हैं. इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि सरकार कुछ क्षेत्रों को राहत देने पर विचार कर रही है, जो ज्यादातर नकद में सौदा करते हैं.
उन्होंने बताया, क्षेत्रवार अभ्यावेदन के आधार पर ऐसे मामलों की समीक्षा की जा रही है. इन मामलों पर एक विचार किया जाएगा और व्यवसायों को कुछ छूट प्रदान की जा सकती है, जहां बड़ी मात्रा में नकद भुगतान अनिवार्य है.
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि कानून के अनुसार, केंद्र सरकार के पास भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के परामर्श से कुछ व्यक्तियों या कुछ क्षेत्रों को टीडीएस से छूट देने की शक्ति है. वित्त मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रवक्ताओं ने संभावित छूट के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, सीएआईटी के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों को किसानों को भुगतान करने में समस्या आ रही है, जो चेक लेने से इनकार करते हैं. वे नकद में भुगतान किए जाने पर 2 प्रतिशथ टीडीएस का विरोध करते हैं. किसानों की चिंताओं को उजागर करने के लिए सीएआईटी को अगले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने की उम्मीद है.
खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारी 2 प्रतिशत टीडीएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते. किसानों की समस्याएं भी वास्तविक हैं. वे अपनी उपज बेचने और नकदी का उपयोग करने के लिए बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आदानों सहित नकदी खरीदने के लिए शहरों में आते हैं. गांवों में शहरों जैसी कुशल बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं. इसलिए, चेक भुगतान हमेशा एक विकल्प नहीं होता है.
खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों को सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक नकदी की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, व्यापारियों को नियमित रूप से नकद जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपये नकद (सालाना० पर्याप्त है, क्योंकि वेतन के अधिकांश भुगतान नकद में नहीं होते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, चाय, खनन, पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री और मछली पालन जैसे क्षेत्रों को 1 करोड़ रुपये की नकद निकासी सीमा से छूट की आवश्यकता है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को अपने बजट भाषण में बैंकों से नकद निकासी पर टीडीएस लगाने का फैसला किया. बैंक खातों से बड़ी मात्रा में नकद निकासी करने के लिए, 2 की दर से स्रोत पर कर कटौती, टीडीएस का प्रावधान करना प्रस्तावित है. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में छूट का संकेत दिया. उन्होंने कहा था, कुछ व्यवसाय मॉडल, जहां बड़ी नकदी निकासी एक आवश्यकता है, को छूट देने का प्रस्ताव है.