Income Tax Return Filling Last Date: आयकर रिटर्न आईटीआर भरने के लिए केवल एक हफ्ता बाकी, इन 10 बातों का रखें ध्यान

Income Tax Return Filling Last Date: आयकर रिटर्न आईटीआर भरने के लिए केवल एक हफ्ता बाकी बचा है. आकलन वर्ष 2019-20 (वित्तीय वर्ष 2018-19) के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2019 है. पहले आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 थी जिसे विभाग ने बढ़ा कर 31 अगस्त 2019 कर दिया था. इसके लिए अब केवल आखिरी सात दिन बचे हैं. किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए सलाह दी जाती है कि जल्द से जल्द अपना आयकर रिटर्न भर दें. आयकर रिटर्न, आईटीआर भरने के लिए इन 10 बातों का ध्यान जरूर रखें.

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Income Tax Return Filling Last Date: आयकर रिटर्न आईटीआर भरने के लिए केवल एक हफ्ता बाकी, इन 10 बातों का रखें ध्यान

Aanchal Pandey

  • August 23, 2019 10:10 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. आकलन वर्ष 2019-20 (वित्तीय वर्ष 2018-19) के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2019 है. पिछले महीने, सरकार ने 31 जुलाई की मूल समयसीमा एक महीने बढ़ा दी और 31 अगस्त को नई समयसीमा घोषित किया. इसका मतलब है, जो लोग बिना किसी जुर्माने के चार्ज के अपना आयकर रिटर्न, आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं, उनके पास ऐसा करने के लिए केवल एक हफ्ते या सात दिन का समय बचा है. यदि कोई व्यक्ति 31 अगस्त तक आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है और वह 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल करता है तो उस व्यक्ति पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. आयकर विभाग के अनुसार यदि व्यक्ति दिसंबर की समय सीमा तक रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो जुर्माना राशि बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगी.

इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर फाइलिंग के बारे में ये 10 अहम बातें जान लें:

  • आयकर विभाग ने आखिरी समय में भीड़ से बचने के लिए निर्धारित आखिरी तारीख से पहले आयकरदाताओं को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया है.
  • आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए एक स्वतंत्र पोर्टल की स्थापना की है. आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए करदाता incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं.
  • सामान्य श्रेणी में, 2.5 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं. वरिष्ठ नागरिक और सुपर नागरिक श्रेणियों में 3 लाख रुपये वार्षिक आय और नवीनतम नियमों के अनुसार, 5 लाख रुपये की वार्षिक आय पर आयकर नहीं देना होता.
  • वेबसाइट के अनुसार सत्यापन के लिए आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7 फॉर्म आयकर रिटर्न भरने के लिए दिए गए हैं. आईटीआर वी फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है. ये कर फॉर्म आकलन वर्ष 2019-20 के लिए लागू होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे वित्त वर्ष 2018-19 में अर्जित आय से संबंधित हैं.
  • इस बार, आयकर विभाग ने करदाताओं के कुछ वर्ग के लिए पहले से भरे हुए आईटीआर (आयकर रिटर्न) फॉर्म पेश किए हैं. इन पूर्व-भरे हुए रूपों में वर्ष के दौरान मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई आय और करों का विवरण होता है.
  • हालांकि, कर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे पहले से भरे हुए आंकड़ों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करें और कोई अन्य कर योग्य आय जोड़ें, जो पहले से भरी हुई न हो.
  • हाल के बजट में, सरकार ने पैन और आधार की विनिमयशीलता की घोषणा की. इसका मतलब है कि जिनके पास पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड नहीं है, वे अपने आधार नंबर को भरके आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
  • आयकर विभाग ने आईटीआर जमा करने के बाद आयकर रिटर्न को सत्यापित करना अनिवार्य कर दिया है. करदाता एक बार आईटीआर सत्यापित करने के लिए मेल, नेट बैंकिंग, एटीएम और आधार जैसे कई तरीके प्रदान करता है.
  • एक बार रिटर्न दाखिल होने और उसी का सत्यापन विधिवत पूरा हो जाने के बाद, आयकर विभाग का सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, बैंगलोर, आयकर रिटर्न की प्रक्रिया करता है.
  • आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करने के बाद, उपयोगकर्ता आयकर विभाग की वेबसाइट के माध्यम से इसकी स्थिति का पता लगा सकता है.

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