नई दिल्ली. भारतीय नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर महिलाओं की प्रगति को रोकने के प्रयास किए गए तो कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा.
थल सेना और वायु सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन की इजाजत है, लेकिन नौसेना में उन्हें सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ही दिया जाता है. इसी मसले को लेकर नौसेना की करीब 19 महिला अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारियों के समान अधिकार की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची थीं. उन्होंने अपनी याचिका में लिंग भेद का आरोप लगाया था. नौसना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति कम समय के लिए होती है इसलिए वह पेंशन की हकदार नहीं होती हैं, क्योंकि वह 20 साल तक के लिए यहां काम नहीं करती.