कॉमनवेल्थ स्ट्रीट लाइट घोटाले में कोर्ट ने सुनाई पहली सजा

नई दिल्ली. कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के दौरान स्ट्रीट लाइट घोटाले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने चार एमसीडी अधिकारियों समेत पांच लोगों को चार साल की सजा सुनाई है. वहीं मुख्य आरोपी निजी कंपनी के निदेशक टीपी सिंह को 6 साल की सजा सुनाई है.   कोर्ट के आदेश के मुताबिक चार एमसीडी अधिकारियों […]

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कॉमनवेल्थ स्ट्रीट लाइट घोटाले में कोर्ट ने सुनाई पहली सजा

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  • September 2, 2015 10:48 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के दौरान स्ट्रीट लाइट घोटाले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने चार एमसीडी अधिकारियों समेत पांच लोगों को चार साल की सजा सुनाई है. वहीं मुख्य आरोपी निजी कंपनी के निदेशक टीपी सिंह को 6 साल की सजा सुनाई है.
 
कोर्ट के आदेश के मुताबिक चार एमसीडी अधिकारियों डीके सुगन, ओपी महला, वी राजू व गुरचरण सिंह को चार-चार साल की सजा दी गई है. इस घोटाले में पहली बार किसी को दोषी ठहराया गया है. इन्हें साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार एक्ट के तहत दोषी पाया गया.
 

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