मदरसों में तिरंगा फहराना जरुरी: हाईकोर्ट

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया हैं कि वह सुनिश्चित करे कि मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाए. कोर्ट ने यह आदेश अलीगढ़ के समाजसेवी अरुण गौड़ की याचिका पर सुनाया है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रदेश में मदरसों में ध्वजरोहण नहीं हो रहा […]

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मदरसों में तिरंगा फहराना जरुरी: हाईकोर्ट

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  • September 1, 2015 3:42 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया हैं कि वह सुनिश्चित करे कि मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाए. कोर्ट ने यह आदेश अलीगढ़ के समाजसेवी अरुण गौड़ की याचिका पर सुनाया है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रदेश में मदरसों में ध्वजरोहण नहीं हो रहा है.
 
 
अदालत ने कहा है कि ध्वजारोहण का सम्मान हर विद्यालयों में होना चाहिए चाहे वह मदरसे हो या अन्य कोई अंग्रेजी स्कूल.  कोर्ट ने सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 22 सिंतबर को निर्धारित कर दी है. 
 

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