नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई में अफसरों की कमी पर चिंता जताते हुए सीबीआई से पूछा है कि आखिर सीबीआई में आखिरी बार भर्तिया कब हुई थीं. कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के पास जनहित से जुडे मामलों की जांच का जिम्मा है ऐसे में सीबीआई में अफसरों की संख्या पर्याप्त होना जरुरी है.
कोर्ट ने जांच एजेंसी से पूछा है कि भर्ती के लिए क्राइटेरिया क्या है. कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल कराने के लिए दो हफ्तों का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस अर्जी पर भी मुहर लगा दी है जिसमें बंगाल के 40 अफसरों को पुलिस से निकालकर डेपुटेशन पर सीबीआई में नियुक्त करने की मांग की गई थी.