Rahul Gandhi Not Guilty In RSS Defamation Case: गौरी लंकेश आरएसएस-बीजेपी मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत, 15,000 के निजी मुचलके पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट ने दी बेल

Rahul Gandhi Not Guilty In RSS Defamation Case: आरएसएस मानहानि मामले में मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है. राहुल गांधी ने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया जिसके बाद अदालत ने 15 हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी. दरअसल राहुल गांधी पर गौरी लंकेश के मर्डर से बीजेपी आरएसएस की विचारधारा को जोड़ने का आरोप था.

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Rahul Gandhi Not Guilty In RSS Defamation Case: गौरी लंकेश आरएसएस-बीजेपी मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली जमानत, 15,000 के निजी मुचलके पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट ने दी बेल

Aanchal Pandey

  • July 4, 2019 12:00 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. Rahul Gandhi Not Guilty In RSS Defamation Case: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(RSS) मानहानि मामले में मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है. राहुल गांधी को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है. पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने राहुल गांधी के निजी मुचलके की रकम भरी है. दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से गौरी लंकेश के मर्डर को जोड़ने का आरोप था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने खुद को बेकसूर बताया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें निजी मुचलके पर जमानत दे दी.

इससे पहले राहुल गांधी जब कोर्ट में पेश होने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है के नारे लगाए. कोर्ट के भीतर राहुल गांधी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम मौजूद रहे. बता दें कि गौरी लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरू में उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

राहुल गांधी ने शिवड़ी कोर्ट से बाहर निकलकर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने अदालत में कुछ भी नहीं कहा, मैं पेश होने के लिए आया था. यह विचारधाराओं की लड़ाई है, मैं गरीब और किसानों के साथ मजबूती से खड़ा हूं. आक्रमण हो रहा है, मजा आ रहा है. मैं पिछले 5 साल से इस बार 10 गुना अधिक संघर्ष करूंगा. कोर्ट ने आरएएस मानहानि मामले में राहुल गांधी को निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी है.

याचिकाकर्ता ध्रुतिमन जोशी ने वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी पर भी ऐसे मुकदमे दर्ज कराए थे, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया था. ध्रुतिमन जोशी ने याचिका में कहा कि गौरी लंकेश की हत्या के मुश्किल से 24 घंटों के बाद ही राहुल गांधी ने हत्या के लिेए आरएसएस और उसकी विचारधारा को जिम्मेदार ठहरा दिया था. बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ किसी आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई यह दूसरी याचिका है. इससे पहले एक आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते ने महात्मा की हत्या के लिए कथित रूप से संघ पर आरोप लगाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी.

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