लोकायुक्त की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार और LG को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति न होने के मामले में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को फिर नोटिश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार और एलजी एक सप्ताह में अपना जवाब दें. कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल भी अपना जवाब दें. अब कोर्ट में अगली सुनवाई 3 सितंबर हो होगी.

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लोकायुक्त की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार और LG को नोटिस

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  • August 17, 2015 8:05 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति न होने के मामले में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को फिर नोटिश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार और एलजी एक सप्ताह में अपना जवाब दें. कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल भी अपना जवाब दें. अब कोर्ट में अगली सुनवाई 3 सितंबर हो होगी.
 
गौरतलब है कि दिल्ली में लोकायुक्त का पद नवंबर 2013 से ही खाली है, जिसे भरने का निर्देश देने के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी। पिछली सुनवाई में न्यायामूर्ति राजीव शकधर ने केंद्र सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा था। – 

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