मोबाइल-आधार लिंक मामले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.

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मोबाइल-आधार लिंक मामले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

Admin

  • October 30, 2017 6:07 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. वकील राघव तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दूर संचार मंत्रालय के 16 अगस्त 2016 और 23 मार्च 2017 के नोटिफिकेशन को चुनोती दी है जिसमें मंत्रालय ने पुराने मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिये और नया मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है. राघव तन्खा ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार लोकनीति फाउंडेशन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानबूझ कर ग़लत व्याख्या की. जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि पुराने मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिये और नए मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया जाए. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसा कुछ नही कहा था. 
 
याचिका में कहा गया है कि लोकनीति फाउंडेशन के मामले में सुप्रीम ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल नंबर कि सत्यापन करने को कहा था, जबकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा था कि आधार कार्ड अनिर्वाय नही हैं हालांकि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि आधार कार्ड के जरिये सत्यापन आसानी से होता है. लेकिन इसका मतलब ये नही है कि आधार कार्ड के जरिये ही पुराने मोबाईल नंबर का सत्यापन और नया मोबाईल नंबर मिल सकता है.
 

 

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