UIDAI Aadhaar Card Updates: आधार कार्ड धारकों को यूआईडीएआई कई तरह की सुविधा दे रहा. इस सुविधा में पता बदलना, आधार कार्ड दोबारा प्रिंट करना और आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की सुविधा भी है. इसके अलावा भी यूआईडीएआई आधार कार्ड धारक को आधार से जुड़ी कई तरह की सुविधा देता है. जानें कुछ सुविधा के बारे में कि कैसे आधार कार्ड धारक अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं और कैसे सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
नई दिल्ली. यूआईडीएआई आधार कार्ड धारकों को आधार से जुड़ी कई तरह की सुविधा प्रदान करता है. यूआईडीएआई भारतीय नागरिकों को 12 अंकों का आधार नंबर प्रदान करता है. ये सुविधा यूआईडीएआई अपनी आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर प्रदान करता है. आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वाले अपने आवेदन की स्थिति आधिकारिक पोर्टल पर चेक कर सकते हैं. वहीं आधार कार्ड धारक अपने आधार नंबर को वेबसाइट पर जांच सकते हैं. जानें कैसे यूआईडीएआई की वेबसाइट पर आधार कार्ड से जुड़ी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है.
आधार सिस्टम में फीड किए गए पते को कैसे अपडेट करें
उपयोगकर्ता को आधार डेटाबेस में दिए गए पते में बदलाव करने की सुविधा मिलती है. यूआईडीआई प्रोटाल के अनुसार उपयोगकर्ता वैध दस्तावेजों जमा करके ऑनलाइन अपडेट कर सकता है. आधार धारक यूआईडीएआई पोर्टल पर अपने पते को ऑनलाइन अपडेट करें विकल्प का चयन करके सेवा का उपयोग कर सकता है. धारक को ओटीपी डालकर लॉग इन करना होगा और अपडेट पता के लिंक पर क्लिक करना होगा. उपयोगकर्ता को नाम और पूरा पता जैसे व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद विवरण को सत्यापित करने के लिए दस्तावेज अपलोड करने होंगे. यूआईडीएआई के पोर्टल के अनुसार पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट/ पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा पॉलिसी और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों की एक प्रति पते के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार है. यूआईडीएआई के अनुसार, बिजली बिल की एक डिजिटल कॉपी, एक पानी का बिल, एक लैंडलाइन बिल, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या तीन महीने तक का गैस कनेक्शन बिल भी पते के प्रमाण के रूप में अपलोड कर सकते हैं.
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आधार कार्ड रीप्रिंट कैसे करें
यूआईडीएआई द्वारा प्रदान की जा रही एक पायलट सुविधा के माध्यम से एक आधार दोबारा ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है. यूआईडीएआई ने इसके लिए 50 रुपये प्रति कॉपी का शुल्क निर्धारित किया है. यूआईडीएआई के अनुसार, 50 प्रति आधार रीप्रिंट में जीएसटी और स्पीड पोस्ट शुल्क शामिल हैं. सुविधा का उपयोग करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से यूआईडीएआई पोर्टल पर लॉग इन करना आवश्यक है. पहचान सत्यापन के लिए उपयोगकर्ता को एक ओटीपी या वन-टाइम पासवर्ड भेजा जाता है. वो डालने के बाद अपना आधार आसानी से दोबारा प्रिंट कर सकते हैं.
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आधार कार्ड-पैन कार्ड लिंक
दरअसल आयकर विभाग ने अपने आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा निर्धारित की है. पहले करदाताओं को 31 मार्च तक पैन और आधार लिंक करवाना अनिवार्य था अब इस तारीख को बढ़ा दिया गया है. आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए 1947 पर कॉल करके अपना आधार और पैन की जानकारी देकर दोनों को लिंक किया जा सकता है.