प्रद्युम्न जैसे मामलों की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को हम लागू करेंगे : HRD मिनिस्ट्री

HRD मिनिस्ट्री ने अपने हलफ़नामे में मौजूदा कानूनों का ज़िक्र करते हुए कहा कि ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी कि HRD की गाइड लाइन को अनिवार्य रूप से लागू करे और गाइड लाइन का परिपालन केंद्र करेगा

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प्रद्युम्न जैसे मामलों की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को हम लागू करेंगे : HRD मिनिस्ट्री

Admin

  • October 11, 2017 7:55 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में HRD मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा कि भरोसा दिया है कि प्रदुम्न हत्या से उभरे माहौल को देखते हुए जो भी समुचित उपाय सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा उंसको हम लागू करेंगे. HRD मिनिस्ट्री ने अपने हलफ़नामे में मौजूदा कानूनों का ज़िक्र करते हुए कहा कि ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी कि HRD की गाइड लाइन को अनिवार्य रूप से लागू करे और गाइड लाइन का परिपालन केंद्र करेगा और इसके निर्देश राज्य सरकारों को दे दिए गए है. HRD मिनिस्ट्री ने कहा कि प्रद्युम्न हत्याकांड के तुरंत बाद 11 सितंबर को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आदेश जारी किया है कि सभी शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की आपराधिक पृष्टभूमि की पहचान की जाए.
 
HRD मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि स्कूलों में स्कूल मनेजमेंट कमिटी बनाने के लिए कानून बना दिया है. जिसमें अभिभावकों को भी शामिल किया जाएगा. बच्चों की सुरक्षा से संबंधित आयोग सभी राज्य सरकारों को बनाने के लिए कहा था. साथ हीसंयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के तहत अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए भी सभी राज्य सरकारों को कहा है. जिसमें पीने का पानी, साफ सफ़ाई आदि शामिल है.
 
 
इससे पहले 8 अक्टूबर को रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युम्न हत्याकांड में वरुण ठाकुर अब पिंटो परिवार की अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. प्रद्युम्न के पिता वरुण सोमवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे. वरुण ठाकुर के वकुन सुशील टेकरीवाल के मुताबिक, हत्याकांड की जांच अभी शुरुआती दौर में है. लिहाज़ा आरोपी अपने प्रभाव से जांच प्रभावित करने में सक्षम हैं. आगे उन्होंने कहा कि आरोपियों ने घटना स्थल के अलावा भी कई सबूत मिटाए हैं.
 
 
वकील टेकरीवाल ने कहा कि आरोपियों की ओर से अभी भी सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों पर दबाव की आशंका है. लिहाज़ा इनका जेल से बाहर रहना इंसाफ की राह में बड़ा रोड़ा होगा. इन दलीलों और तर्कों के आधार पर वरुण सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि हाइकोर्ट के अंतरिम आदेश को रद्द किया जाय. बता दें कि प्रद्युम्न हत्याकांड के अभियुक्त बनाए गए रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों की गिरफ्तारी पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 दिसंबर तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने ऑगस्टिन पिंटो, रेयान पिंटो, ग्रेस पिंटो को पांच दिसंबर तक के लिए राहत दे दी है. 
 
सीबीआई ने हालांकि रेयान पिंटो, उसके पिता अगस्टाइन एफ पिंटो और मां ग्रेसी पिंटो से जांच में सहयोग देने के लिए कहा है. सीबीआई ने बताया कि जब हमने रयान ग्रुप के प्रोस्पेक्टस व दस्तावेजों की जांच की तो इस बात पर से पर्दा उठा कि रेयान पिंटो स्कूल के सीईओ हैं. गौरतलब है कि 28 सितंबर को प्रद्युम्न मर्डर केस में पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने पिंटो फैमिली को राहत दी है. कोर्ट ने अगले 7 अक्टूबर की सुनवाई तक पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. बता दें कि पिंटो फैमिली ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर कर कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.  बता दें कि 8 सितंबर को गुरुग्राम के भोंडसी स्थित स्कूल परिसर में 7 साल के प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. प्रद्युम्न हत्या मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है. आरोपी बस कंडक्टर अशोक को भी गिरफ्तार किया गया लेकिन अभी तक मामला सुलझ नहीं पाया है.

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