TDS Statement Filing Last Date: टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मई, जानिए कैसे भरें टीडीएस ऑनलाइन फॉर्म
TDS Statement Filing Last Date: टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मई है. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) स्टेटमेंट फाइलिंग की डेडलाइन सिर्फ तीन दिन दूर है. नियत तारीख के बाद टीडीएस विवरण दर्ज करने पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ ही प्रति दिन 200 रुपये का शुल्क देना होगा. , जानिए कैसे भरें टीडीएस ऑनलाइन फॉर्म.
May 29, 2019 12:34 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago
नई दिल्ली. वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही के लिए टीडीएस (कर में कटौती) के विवरण को ई-फाइल करने के लिए केवल तीन दिन बचे हैं. ये 31 मार्च को खत्म हो जाएगी. आयकर विभाग ने ट्विटर पर कहा कि, नियत तारीख 31 मई 2019 के बाद टीडीएस विवरण दाखिल करने पर प्रति दिन 200 रुपये तक का विलंब शुल्क और 1,00,000 रुपये का जुर्माने का भुगतान करना होगा. हालांकि, आयकर विभाग ने चक्रवात फनी के कारण ओडिशा में मूल्यांकनकर्ताओं के लिए ई-फाइलिंग के लिए नियत तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया है.
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करने से जुड़ी अहम बातें
आयकर विभाग के अनुसार, त्रैमासिक टीडीएस विवरण ऑनलाइन दाखिल करने के लिए फॉर्म 16/ 16ए की एक प्रतिलिपि आधिकारिक पोर्टल www.tdscpc.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है.
फॉर्म 16/ 16ए में सात-वर्ण की टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या होती है.
आयकर विभाग ने उल्लेख किया है कि गैर-पैन गैर-निवासियों से की गई कटौती के लिए लेनदेन-आधारित रिपोर्ट (टीबीआर) को टीडीएस प्रमाणपत्र के बजाय डाउनलोड किया जा सकता है और संख्या 27Q फॉर्म में इसकी जानकारी दी जा सकती है.
फॉर्म 24Q का नया प्रारूप वेतन पर टीडीएस के लिए भी उपलब्ध है.
आयकर विभाग ने कहा, नया फॉर्म सटीकता में सुधार करता है और घटाए गए आयकर के रिटर्न में बेमेल से बचा जाता है.
इस बीच फॉर्म 16 और फॉर्म 16 ए में टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तारीख 15 जून 2019 है.
टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने में देरी से डिफॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा.
हालांकि विभाग ने ओडिशा में मूल्यांकनकर्ताओं के लिए टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है.
एक बयान में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि इस महीने के शुरू में चक्रवात फनी द्वारा सामान्य जीवन के गंभीर व्यवधान के कारण कटौतीकर्ताओं द्वारा सामना की गई वास्तविक कठिनाई का निवारण करने के लिए, टीडीएस अनुपालन में राहत दी जा रही है.
आयकर विभाग ने राज्य में कटौतीकर्ताओं के लिए अप्रैल 2019 के महीने के लिए टीडीएस जमा करने की नियत तारीख को 7 मई से 20 मई तक बढ़ा दिया था.