नई दिल्ली: सरकार ने मोबाइल चोरी को रोकने और IMEI से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया है. सरकार ने मोबाइल के आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध बना दिया है. जिसमें दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल और फाइन भरना पड़ सकता है.
बता दें कि आईएमईआई नंबर किसी भई मोबाइल के लिए 15 अंकों की विशिष्ट डिजिटल संख्या होती है. दूरसंचार विभाग ने इस बारे में एक अधिसूचना 25 अगस्त को ही जारी कर दिया है. बताया जा रहा है कि सरकार के इस कदम के बाद फर्जी आईएमईआई नंबर से जुड़े मुद्दों पर काबू पाने व मोबाइल गुम होने का पता लगाने में मदद मिल सकती है.
अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी मोबाइल के अंतराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) नंबर से जानबूझकर छेड़खानी, बदलाव या उसे मिटाना अवैध है. नए नियम को मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ निरोधक नियम 2017 नाम दिया गया है.
क्या होता है आईएमईआई नंबर
आईएमईआई नंबर किसी भी मोबाइल के लिए 15 अंकों की विशिष्ट डिजिटल संख्या होती है. IMEI एक मोबाइल हैंडसेट की यूनिक आईडी है. जिसमे कोई यूजर कॉल करता है, तो उसका कॉल रिकॉर्ड, कॉल करने वाले का नंबर और उसके हैंडसेट का आईएमईआई नंबर बताता है. हालांकि इसे बदलना आसान नहीं होता है लेकिन असंभव भी नहीं. इसलिए सरकार छेड़खानी रोकने के लिए नया कानून ले आई है.