नई दिल्ली. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि उन मस्जिदों की जांच करें जहां तय सीमा से ज्यादा आवाज में अजान होती हो. अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार उन पर कार्यवाई करें.
एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार ये आदेश सुनाया. जस्टिस ने दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण को आदेश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाई करें.
बता दें अखंड भारत मोर्चा नाम से के एक गैर सरकारी संगठन की ओर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने ये आदेश सुनाया. इस एनजीओ ने आरोप लगाया कि लाउड स्पीकर की तेज आवाज से लोगों के स्वास्थय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है.
सुनवाई के दौरान मस्जिदों की ओर से पेश वकीलों का कहना है कि सभी मस्जिदों में तय सीमा के अनुसार ही अजान होती है. वकील ने कहा कि उनका इरादा ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने का नहीं होता.
बता दें कि यह आरोप भी लगा कि कुछ स्कूलों और अस्पतालों में अनआवश्यक तरीके से लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है. इसी के साथ एनजीटी ने याचिका के सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि अभी तक यमुना किनारें गणेश मूर्तियां क्यों बिखरी पड़ी हैं.