1993 बम ब्लास्ट केस : फिरोज खान- ताहिर मर्चेंट को मौत, अबू सलेम-करीमुल्ला को उम्रकैद की सजा

मुंबई : 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में टाडा कोर्ट ने 5 दोषियों का सजा की सजा का ऐलान कर दिया है. अबू सलेम और करीमुल्ला को उम्रकैद और फिरोज खान और ताहिर मर्चेंट को मौत की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा अबू सलेम पर 2 लाख और करीमुल्ला पर 2 […]

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1993 बम ब्लास्ट केस : फिरोज खान- ताहिर मर्चेंट को मौत, अबू सलेम-करीमुल्ला को उम्रकैद की सजा

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  • September 7, 2017 7:42 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
मुंबई : 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में टाडा कोर्ट ने 5 दोषियों का सजा की सजा का ऐलान कर दिया है. अबू सलेम और करीमुल्ला को उम्रकैद और फिरोज खान और ताहिर मर्चेंट को मौत की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा अबू सलेम पर 2 लाख और करीमुल्ला पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है. वहीं एक अन्य दोषी रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है.
 
1993 मुंबई सीरीयल बम धमाका मामले में टाडा अदालत ने गैंगस्टर अबु सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 12 मार्च 1993 को अलग-अलग 12 जगहों पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से मुंबर्ई को हिलाकर रख देने वाली घटना के आरोप में कोर्ट ने अबु सलेम समेत 7 लोगों को दोषी माना है जबकि एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है. इस घटना में 257 लोगों की जान गई थी जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
 
  
लाइव अपडेट:
 
1993 बम ब्लास्ट मामले में करीमुल्ला को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई, उसे हथियार सप्लाई करने का दोषी पाया गया. कोर्ट ने उसपर दो लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया.
अबु सलेम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई
रियाज सिद्दिकी को दस साल की सजा
 

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