नई दिल्ली. पब्लिक वेलफेयर स्किम के लिए केंद्र सरकार ने आधार कार्ड की अनिवार्यता की डेडलाइन 31 दिंसबर 2017 तक कर दी है. बता दें केंद्र ने ये तारीख 30 सिंतबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है. आधार कार्ड की खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नंवबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा.
आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले की जल्द सुनवाई को कहा गया था. जिसपर कोर्ट ने कहा अब इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है. हम इस मामले की सुनवाई नवंबर में करेंगे.
इससे पहले केंद्र सरकार ने पब्लिक वेलफेयर स्किम के लिए 30 सितबंर तक कि छूट दी थी. लेकिन अब ये तारीख 31 दिसंबर तक कर दी गयी है. जिसका मतलब है अगर 31 दिंसबर के बाद आपके पास आधार कार्ड नही होगा तो आपको पब्लिक वेलफ़ेयर स्किम का लाभ नही मिलेगा.
गौरतलब है कि निजता का अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल है. सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया था.
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