Contempt Case Against Rahul Gandhi in Supreme Court: चौकीदार चोर है वाले बयान के लिए राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे माफी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में बताया

Contempt Case Against Rahul Gandhi in Supreme Court: कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर SC में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राहुल गांधी के जवाब पर नाराजगी जाहिर जताई.

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Contempt Case Against Rahul Gandhi in Supreme Court: चौकीदार चोर है वाले बयान के लिए राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे माफी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में बताया

Aanchal Pandey

  • April 30, 2019 3:58 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. Contempt case against Rahul Gandhi in Supreme Court: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के राफेल विवाद को लेकर चौकीदार चोर है वाले बयान पर मंगलवार 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी लेखी के वकील से पूछा कि राहुल ग़ांधी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला कैसे बनता है? इसके बाद मीनाक्षी लेखी की वकील ने राहुल गांधी के बयान को सुप्रीम कोर्ट में पढ़ कर सुनाया. वकील ने कहा, राहुल ने कहा कि मुझे खुशी है कि जो मैं महीनों से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स का 30 हजार करोड चोरी करके अनिव अंबानी को दिया है, उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है.

मीनाक्षी लेखी के वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार की रैली में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि था चौकीदार चोर है. मीनाक्षी लेखी की वकील की तरफ से मीडिया रिपोर्ट और कवरेज के हवाले से कहा गया कि राहुल गांधी ने कहा था कि रफेल डील में जिस पैसे चोरी की बात वो महीनों से कह रहे थे उसे अब कोर्ट ने भी मान लिया है. कोर्ट का धन्यवाद कि अब तो कोर्ट ने भी वो मान लिया जो हम कह रहे थे कि चौकीदार चोर है.

SC में मिनाक्षी लेखी की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने (राहुल गांधी) जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बयान (चौकीदार चोर है) दिया है. इसके बाद उन्होंने केवल खेद व्यक्त किया है. रोहतगी ने कहा कि अवमानना मामलों में कानून के मुताबिक माफीनामें की लाइन बिना शर्त के माफी से शुरू होनी चाहिए.

राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि SC के नाम पर चौकीदार चोर है संबंधित बयान देना उनकी गलती है और वे इसके लिए माफी मांगते हैं. इस पर कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील से सवाल किया कि ये शब्द (माफी मांगते हैं) अपके हलफनामे में कहा हैं. इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि खेद और माफी का एक ही मतलब होता है.

अब इस मामले में SC ने अगली सुनवाई छह मई को करेगा. राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राहुल गांधी की ओर से इस मामले में छह मई तक नया हलफनामा दाखिल कर दिया जाएगा.

मीनाक्षी लेखी की ओर से मुकुल ने कहा कि राहुल गांधी ने राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के मुंह से ये बात कही, क्योंकि लोग सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं. मीनाक्षी लेखी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि या तो राहुल गांधी अपने बयानों को जस्टिफाई करे या कोर्ट से माफ़ी मांगे. लेखी के वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने कोर्ट की अवमानना की है.

लेखी के वकील रोहतगी ने कहा कि गलती एक बार होती है. लेकिन राहुल गांधी ने बार बार अपने बयानों में सुप्रीम कोर्ट को घसीटा. यह जानबूझ किया गया. अपराध करके भी राहुल गलती की माफी नहीं मांग रहे हैं. अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के मुंह मे डाल रहे हैं. नारों में सुप्रीम कोर्ट को घसीट रहे हैं. ऐसा जानबूझ कर और बार बार लगातार किया गया अपराध है.

मुकुल ने कहा कि राहुल गांधी के हलफनामे को खारिज किया जाना चाहिए . उन्होंने कहा कि हमारे पास बयानों की वीडियो रिकार्डिंग है. ये सीधे-सीधे अवमानना का केस है. 

CJI ने सिंघवी को कहा कि आप अपना जवाब दीजिए लेकिन चुप मत रहिए और ये मत कहना कि हम कुछ दाखिल करना चाहते हैं. सिंघवी ने कहा कि हम हलफनामे पर कायम हैं लेकिन हमारी सुनवाई करिए. इसके बाद CJI ने कहा कि हम सुन रहें हैं आप बात पूरी करें.

अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि उनके हलफ़नामे मैं तीन खामियां है. सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगेंगे.

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