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Right To Privacy: किसी भी शंका में न रहें, 31 तारीख तक पैन को आधार से लिंक करवाएं

सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया है. लेकिन अभी भी लोग असमंजस में है कि आधार कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, बैंकिंग, बुकिंग, एडमिशन करवाने की प्रक्रिया में आवश्यक है कि नहीं.

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  • August 26, 2017 5:25 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया है. लेकिन अभी भी लोग असमंजस में है कि आधार कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, बैंकिंग, एडमिशन करवाने की प्रक्रिया में आवश्यक है कि नहीं.
 
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और अन्य लाभों का लाभ लेने के लिए आधार देने की अनिवार्यता अभी फिलहाल जारी रहेगी. सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है.
 
 
एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोर्ट निजता के अधिकार के दृष्टिकोण से आधार कार्ड पर आने वाले समय में विचार करेगी. जब तक कोर्ट साफ नहीं कर देता तब तक पैन को आधार से जोड़ने का काम जारी रहेगा.
 
 
बता दें कि निजता के अधिकार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षता में 9 जजों की खंडपीठ ने इसे मौलिक अधिकारों में शामिल किया है. इस मामले से जुड़ें एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोर्ट का फैसला निजता के अधिकार के लिए आया है. जबकि आधार और पैन कार्ड को इनकम टैक्स के लिए अनिवार्य के बारे में नहीं है.

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