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पूर्व सीएम को आजीवन सरकारी बंगला मिलना चाहिए या नहीं? SC करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जनता से जुड़ा मामला है. इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 10 अक्टूबर दे दी है.

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  • August 23, 2017 9:17 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जनता से जुड़ा मामला है. इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 10 अक्टूबर दे दी है.
 
खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल सुब्रमन्यम को इस मामले में एमिकस बनाया है. पिछली सुनवाई में एक गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था.
 
इस याचिका में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने के लिए कानून में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है. लोक प्रहरी के महासचिव और पूर्व नौकरशाह एस. एन. शुक्ला शिकायकर्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे. 
 
कानून में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश को निष्प्रभावी कर दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने राज्य के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया था.

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