नई दिल्ली. तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे अवैध करार दे दिया है. इस फैसले की सराहना करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मलभूल संवैधानिक अधिकार की विजय बताया है . शाह ने कहा कि बहुत सारे देशों में तीन तलाक बैन है. इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं.
मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से आत्मसम्मान से जीने का अधिकार मिला है. साथ ही उन्होंने कहा कि ये फैसला किसी की हार या जीत से जुड़ा नहीं है बल्कि महिलाओं के हित में है.
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
तीन तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ में बहुमत से फैसला हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों ने जस्टिस ललित, जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नरीमन ने तीन तलाक को अवैध माना तो वहीं जो जजों ने चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर ने इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया है.
चीफ जस्टिस खेहर ने शुरुआत में फैसला सुनाते हुए कहा था कि तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है और इस पर खेहर ने 6 महीने की रोक लगाते हुए संसद को कानून बनाने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में इसे बहुमत के फैसले के आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया.