Rahul Gandhi Citizenship Controversy: उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के केरल की वायनाड सीट से नामांकन पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं. वायनाड से एनडीए प्रत्याशी टी वेल्लापल्ली ने सूबे के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन फ़ॉर्म की फिर से समीक्षा करने की मांग की है.
नई दिल्ली. अमेठी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भी विवादों में आ गया है. राहुल गांधी के पास कथित तौर पर दूसरे देश का पासपोर्ट होने का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है. इस संबंध में वायनाड सीट से एनडीए उम्मीदवार टी वेल्लापल्ली ने केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर राहुल गांधी के नामांकन फ़ॉर्म की फिर से समीक्षा करने की मांग की है. बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण यानी 23 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग की जाएगी.
केरल की वायनाड लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार टी वेल्लापल्ली ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के पास दो पासपोर्ट है, जिसमें एक भारत और एक किसी अन्य देश का है. शिकायत में टी वेल्लप्पल्ली ने आगे कहा है कि राहुल गांधी ने अपने नामांकन फॉर्म में भी दूसरे देश के पासपोर्ट का जिक्र नही किया है.
Wayanad NDA candidate T Vellappally further writes "I request you to review the acceptance of nomination of Rahul Gandhi in Wayanad constituency to check for validity & reject the application." https://t.co/TllobUSFUn
— ANI (@ANI) April 21, 2019
राहुल गांधी के अमेठी से नामांकन पर भी उठ रहे हैं सवाल
लोकसभा चुनाव के माहौल में राहुल गांधी पर दूसरे देश के नागरिक होने के आरोपों पर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. दरअसल शुक्रवार को अमेठी कलेक्ट्रेट में नामांकन पर्चों की जांच के आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुवलाल ने कांग्रेस अध्यक्ष पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं, इसलिए उनका नामांकन रद्द होना चाहिए.
निर्दीलीय प्रत्याशी ध्रुवलाल के वकील ने बताया कि ब्रिटेन में राहुल गांधी ने एक कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हुए खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था. जिसके अनुसार, राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं है. ध्रुवलाल के वकील ने दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल करने के दौरान गलत दस्तावेज देकर चुनाव अधिकारी को गुमराह किया है. इस आधार पर वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है.