नई दिल्ली. अब हवाई यात्रा के दौरान तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाना यात्रियों को मंहगा पड़ेगा. एयरलांइस कंपनियां अपने पूर्व नियम के अनुसार यात्रियों से अतिरिक्त बैग ले जाने पर प्रति किलोग्राम 250 से 350 रुपये तक वसूलेंगी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हवाई यात्रा के दौरान तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर प्रति किलोग्राम 100 रुपये वसूलती थीं. हाई कोर्ट के जस्टिस विभु बखरू ने कहा कि डीजीसीए के पास अतिरिक्त बैगेज ले जाने पर ऐसे नियम को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है. क्योंकि इससे पहले भी निजी एयरलाइंस कम्पनिया 20 किलो से ज्यादा बैगेज ले जाने पर अपने हिसाब से चार्ज वसूलने को स्वतंत्र थीं.
बता दें 10 जून 2016 से पहले एयरलांइस कम्पनियां तय सीमा से ज्यादा बैगेज ले जाने पर अपनी मर्जी से यात्रियों से पैसा वसूलती थी. लेकिन 2016 में यात्रियों की शिकायत मिलनें के बाद डीजीसीए ने एयरलांइस कम्पनियों को 20 किलो तक वाले बैगेज पर 15 किलो से अतिरिक्त वजन पर प्रति किलो 100 रुपये से ज्यादा नहीं वसूलने का निर्देश जारी कर दिया. हालांकि, 20 किलो के अतिरिक्त वजन पर प्रति किलो अपनी मर्जी से वसूलने का अधिकार कंपनियों के पास बरकरार रहा.
गौरतलब है कि 15 किलो से अतिरिक्त वजन पर प्रति किलो 100 रुपये से ज्यादा नहीं वसूलने का निर्देश के पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलांइस ने डीजीसीए को कोर्ट में चुनौति दी थी. इस फेडरेशन में स्पाइसजेट, गोएयर, इंडिगो, जेट जैसी निजी एयरलांइस की फेडरेशन है.