नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड मामले में सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को 18 सितंबर तक 10 करोड रुपये रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए है. इस रुपये से निवेशकों को मूलधन वापस होगा. सुप्रीम कोर्ट मुआवजे का मामला बाद में सुनेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये बिल्डरों की ये रणनीति होती है कि निवेशकों को जल्द पैसा वापस ना लौटाए क्योंकि वो समझते हैं कि सारे निवेशक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं करेंगे.
वहीं सुपरटेक ने कहा कि वो पहले ही दस करोड रुपये जमा करा चुके हैं इसलिए इस बार पांच करोड रुपये जमा कराएं जाएं. लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया.
दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा में बन रहे दोनों टावरों को अवैध बताते हुए गिराने का आदेश दिया था. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था. दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध बताते हुए गिराने का आदेश दिया था. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था.