PAN Card Update Online: पैन कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए अहम दस्तावेज है. आयकर भरते समय पैन कार्ड होना बेहद अनिवार्य है. पैन कार्ड में जानकारी भी पूरी अपडेट होनी चाहिए. पैन कार्ड में अपना पता ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं. इसके लिए आधाकारिक वेबसाइट tin.nsdl.com पर जाकर कर सकते हैं.
नई दिल्ली. UIDAI UPAN Card Update: पैन कार्ड बेहद अहम दस्तावेज है. जो भी भारतीय नागरिक किसी तरह की नौकरी या व्यापार से जुड़ा है उसके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है. साथ ही आयकर भरते समय पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी है. पैन कार्ड में दी गई जानकारी भी अपडेट रहनी चाहिए. यदि किसी को पैन कार्ड में अपना पता अपडेट करने की जरूरत है तो वो ऑनलाइन ये कर सकता है.
पैन कार्ड में जानकारी अपडेट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट tin.nsdl.com पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं. पैन एक 10 अल्फान्यूमेरिक नंबर है. ये आयकर निर्धारणकर्ताओं को जारी किया जाता है और इसका उपयोग करदाता द्वारा अपनी पहचान करवाने के लिए किया जाता है. कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन) पैन कार्ड से जुड़े संचार पते में किसी भी परिवर्तन को संशोधित करने की सुविधा भी देता है.
कर सूचना नेटवर्क आयकर विभाग की एक पहल है जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रत्यक्ष करों के संग्रह, प्रसंस्करण, निगरानी और लेखांकन के लिए वर्तमान प्रणाली का आधुनिकीकरण है. यदि आप अपने पैन कार्ड में संचार पते को अपडेट करना चाहते हैं, तो ऐसे करें.
– मौजूदा पैन विवरणों में किसी भी जानकारी को अपडेट करने के लिए आवेदक को एनएसडीएल की वेबसाइट के अनुसार, नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध और परिवर्तन या पैन डेटा फॉर्म में सुधार के फॉर्म को भरना होगा.
– आवेदक को फॉर्म के सभी कॉलम भरने होंगे और संचार पते में अपडेट के लिए के बाईं ओर के बॉक्स पर टिक करना चाहिए.
– ऑनलाइन आवेदन के मामले में, यह बॉक्स डिफ़ॉल्ट रूप से टिक होगा.
– आवेदक को यह बताना आवश्यक है कि यह उसका निवास स्थान है या कार्यालय का पता है. एनएसडीएल के अनुसार, व्यक्तियों और एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) के अलावा अन्य सभी आवेदकों के लिए कार्यालय के पते का उल्लेख संचार के लिए पते के रूप में करना अनिवार्य है.
– यदि आवेदक किसी अन्य पते को अपडेट करना चाहता है, तो उसे एक अतिरिक्त शीट में उसी का विवरण भरना होगा जिसे फॉर्म के साथ संलग्न किया जाना है.
– आवेदक को संचार पते का प्रमाण देना अनिवार्य है. यदि एनएसडीएल के अनुसार, किसी अन्य पते में परिवर्तन की मांग की जाती है, तो आवेदक को उसी का प्रमाण देना होगा.
– समर्थन दस्तावेजों के साथ फॉर्म एनएसडीएल टीआईएन-सुविधा केंद्र या पैन केंद्र में से किसी को जमा किया जा सकता है.
– ऑनलाइन आवेदन के लिए, अपने साइन के साथ फोटो चिपका कर फॉर्म को अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है.
– पता: Income Tax PAN services unit (Managed by NSDL e-Governance Infrastructure Limited), 5th Floor, Mantri Sterling, Plot No. 341, Survey No. 997/8, Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk, Pune – 411 016.