रेल टिकट बुकिंग के लिये आधार अनिवार्य नहीं : रेल राज्य मंत्री

रेलवे मंत्रालय के पास टिकट बुकिंग के लिए आधार जरूरी करने का कोई प्लान नहीं है. हालांकि, रेलवे ने जनवरी, 2017 से सीनियर सिटिजन्स के कंसेशन टिकट के लिए आधार वेरिफिकेशन लागू किया था.

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रेल टिकट बुकिंग के लिये आधार अनिवार्य नहीं : रेल राज्य मंत्री

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  • August 5, 2017 4:23 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : रेल राज्य मंत्री राजेन गोहिन ने रेल टिकट बुकिंग के बारे में जानकारी देते हुए राज्यसभा में बताया कि इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि फिलहाल रेलवे मंत्रालय के पास टिकट बुकिंग के लिए आधार जरूरी करने का कोई प्लान नहीं है. हालांकि, रेलवे ने जनवरी, 2017 से सीनियर सिटिजन्स के कंसेशन टिकट के लिए आधार वेरिफिकेशन लागू किया था.
 
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय राज्य मंत्री राजेंद्र गोहेन ने इस बारे में जानकारी दी और कहा कि अब तक उनकी मंत्रालय में रेलवे टिकट बुक करने के लिए 12 अंकों के आधार नंबर को अनिवार्य बनाने की कोई योजना नहीं है.
 
 
पिछले कुछ महीनों में सरकार बैंक अकाउंट्स, टैक्स फाइलिंग, टीबी मरीजों के फ्री इलाज, डिलिवरी के लिए सरकारी योजना का फायदा जैसी कई स्कीम के लिए आधार जरूरी कर चुकी है. 1 जुलाई से रिटर्न भरने के लिए पैन को आधार से लिंक करना की बात भी कही गई थी. 
 
 
वहीं रेलवे को उत्सर्जन मानकों के दायरे में लाने संबंधी एक अन्य सवाल के जवाब में गोहेन ने कहा कि भारतीय रेल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रमुखता से लागू कर साल 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता में 32 प्रतिशत तक कमी लायेगा.

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