नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर से शराब की दुकानों को हटाने के मामले में उत्तराखंड राज्य को थोड़ी छूट दी है. कोर्ट ने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हाईवे पर से शराब की दुकानों को ना हटाने की इजाजत दे दी है.
उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, टीहरी, पिथोरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल की चार तहसील और देहरादून की कुछ तहसीलों में हाईवे पर स्थित शराब की दुकानें नहीं हटाई जाएंगी. हालांकि कोर्ट ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर और मसूरी में छूट देने से इंकार कर दिया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर दूरी तक कोई भी शराब की दुकान नहीं रहेगी. हालांकि बाद में कोर्ट ने सिक्किम और मेघालय को इस आदेश से छूट दे दी थी.
बता दें की पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था की राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी, लेकिन इसी के साथ इस बात को भी साफ कर दिया गया था कि जिनके पास लाइसेंस हैं उनके खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो भी पहले हो, तभी तक दुकानें चल सकेंगी.