मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी से HC को आपत्ति, पति ने खटखटाया SC का दरवाजा

केरल में एक युवती द्वारा धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का मामला सामने आया था, हाईकोर्ट ने इस निकाह को अवैध करार दिया था. लड़की के पति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, इस मामले में सुनवाई करते हुए SC ने लडकी के पिता, केरल सरकार और NIA को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है.

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मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी से HC को आपत्ति, पति ने खटखटाया SC का दरवाजा

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  • August 4, 2017 9:20 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
केेरल : केरल में एक युवती द्वारा धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का मामला सामने आया था, हाईकोर्ट ने इस निकाह को अवैध करार दिया था. लड़की के पति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, इस मामले में सुनवाई करते हुए SC ने लडकी के पिता, केरल सरकार और NIA को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है.
 
इसी के साथ लडकी के पिता से एक हफ्ते में सारे कागजात मांगे भी पेश करने को कहते हुए कहा कि जब भी जरूरत होगी युवती को 24 घंटे में अदालत में पेश होना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि से बडा संवेदनशील मुद्दा है और इस पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है, बता दें कि हाईकोर्ट ने इसे लव जेहाद का केस बताया था. 
 
 
क्या था मामला
 
दरअसल 24 साल की अखिला का निकाह मुस्लिम युवक शैफीन जहां के साथ हुआ लेकिन लड़की अखिला का परिवार इस शादी का शुरू से ही विरोध करता रहा है. अखिला के पिता के एम अशोकन ने केरल हाईकोर्ट में धर्मानंतरण करने और शादी तोड़ने की याचिका दायर की थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस सुरेंद्र मोहन और जस्टिस अब्राहम मैथ्यू की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि शादी उसके जीवन का सबसे अहम फैसला है और उसे इसमें अपने माता-पिता की सलाह लेनी चाहिए थी.
 
अदालत ने कहा कथित तौर पर हुई शादी बकवास है और कानून की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है, उसके शौहर को उसका पति बनने का कोई अधिकार नहीं है. गौरतलब है कि केरल के कोट्टयम जिले के वाइकॉम की रहने वाली है लड़की के पिता और याचिककर्ता केएम अशोकन ने याचिका में कोर्ट से कहा था कि उनकी बेटी को मुस्लिम लड़के ने सोची समझी साजिश के तहत आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल कराने के लिए पहले धर्म परिर्वतन कराकर मुसलमान बनवाया और झूठे प्रेम का ढोंग कर शादी रचा ली.
 
 
हाईकोर्ट ने अशोकन को उनकी बेटी अखिला को सुरक्षा देने के लिए कोट्टयम जिला पुलिस को निर्देश दिया है. अदालत के आदेश पर महिला छात्रावास में रह रही अखिला अब अपने पिता अशोकन के साथ रहेगी. अदालत ने पुलिस को मामले की जांच के भी आदेश दिए हैं, अदालत ने पुलिस से जबरन धर्मांतरण और इसके लिए जिम्मेदार संस्थाओं की जांच के लिए कहा है.
 
अखिला ने कोर्ट के सामने कहा था कि उसने अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म कबूल किया है. अखिला के मुसलमान बन जाने के बाद अशोकन ने पिछले साल अदालत में याचिका दायर की थी. अशोकन की याचिका पर सुनवाई के दौरान ही अखिला ने शफीन मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया था जिसे अब कोर्ट ने अवैध करार दिया है.

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