नोएडा प्लाट आवंटन घोटाला : पूर्व IAS अधिकारी नीरा यादव को SC से बड़ी राहत, 1 साल घटी सजा

नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले में सजायाफ्ता पूर्व IAS अधिकारी नीरा यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने नीरा यादव को दोषी करार तो दिया है लेकिन सजा को तीन साल से घटाकर दो साल कर दिया है.

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नोएडा प्लाट आवंटन घोटाला : पूर्व IAS अधिकारी नीरा यादव को SC से बड़ी राहत, 1 साल घटी सजा

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  • August 2, 2017 7:57 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली : नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले में सजायाफ्ता पूर्व IAS अधिकारी नीरा यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने नीरा यादव को दोषी करार तो दिया है लेकिन सजा को तीन साल से घटाकर दो साल कर दिया है.
 
नीरा यादव इस वक्त जेल में हैं और उन्हें 14 महीने की सजा और काटनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नीरा यादव को नोएडा प्लाट आवंटन घोटाला मामले में दोषी करार दिया है.
 
नीरा के साथ पूर्व IAS अफसर राजीव कुमार को भी दो साल की सजा सुनाई गई है. यह घोटाला 1993-1995 में हुआ था. इलाहाबाद हाईकोर्ट में साल 2016 में नीरा यादव को दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद नीरा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
 
सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से सॉलीसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि नीरा यादव को भ्रष्टाचार के मामले में दो अलग-अलग अदालतों से सजा मिली है. जबकि नीरा यादव की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने भ्रष्टाचार कानून को चुनौती दी है साथ ही कोर्ट से भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(1)(डी) निरस्त करने की मांग की है, जिसमें किसी का फेवर करने वाले पब्लिक सर्वेंट को सजा देने का प्रावधान है. नीरा के वकील ने कहा कि ऐसे ही एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राहत मिली है ऐसे में उन्हें भी राहत दी जाये.
 
नीरा यादव का कहना है कि उनका इस पूरे मामले में कोई रोल नहीं है. उनके ऊपर लगे आरोप स्‍पष्‍ट नहीं हैं. इन तथ्‍यों को निचली अदालत और हाईकोर्ट ने दरकिनार किया है. लिहाजा, उन्‍हें दी गई सजा के फैसले को खारिज किया जाए और उन्हें जमानत दी जाए. 

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