Link Aadhaar Card with PAN Card Online: आयकर रिटर्न, आईटीआर भरने के लिए पैन कार्ड के साथ ही आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य है. आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना भी उतना ही जरूरी है. बिना आधार कार्ड नंबर दिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह से आईटीआर नहीं भर सकते हैं. वहीं पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है.
नई दिल्ली.Link Aadhaar Card with PAN Card Online: नए वित्त वर्ष 2019-20 की शुरुआत हो गई है. इसी के साथ इस महीने से दाखिल किए गए सभी आयकर रिटर्न के लिए अब आधार नंबर देना भी अनिवार्य हो गया है. इसके बिना आयकर विभाग द्वारा आईटीआर प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी द्वारा जारी एक नए आदेश के अनुसार नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं. आयकर रिटर्न incometaxindiaefiling.gov.in पर दाखिल कर सकते हैं.
यह आदेश उन सभी करदाताओं के लिए अहम है जो पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है. इसके अलावा आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करना भी अनिवार्य है लेकिन इसके लिए समय सीमा छह महीने और बढ़ा दी गई है. अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है.
Link Aadhaar Card with PAN Card Online: आईटीआर फाइल करने के नए नियम के बारे में ये बातें जानना है अहम
– सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता और साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 139एए (2) को बरकरार रखा जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो आधार नंबर के योग्य है वो पैन कार्ड आवेदन के समय और आईटीआर दाखिल करते समय इसकी जानकारी देगा. 31 मार्च को दी गई जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से या मैन्युअल रूप से आईटीआर फाइलिंग आधार नंबर के बिना नहीं की जा सकती है.
– हालांकि, यह आदेश उन सभी लोगों को राहत देता है जिन्होंने आधार नंबर दिए बिना 1 अप्रैल से पहले आईटीआर दाखिल किया था. आदेश में कहा गया है कि इस तरह के रिटर्न को आधार के बिना भी किसी परेशानी के बिना संसाधित किया जाएगा जिन्होंने 1 अप्रैल से पहले आईटीआर दाखिल किया.
– अशोक महेश्वरी एंड एसोसिएट्स एलएलपी में टैक्स एंड रेगुलेटरी के निदेशक संदीप सहगल ने कहा, आधार को टैक्स चोरी रोकने के उपाय के रूप में आगे बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है. भले ही पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है लेकिन सीबीडीटी ने करदाताओं के लिए अनिवार्य किया है कि जो 1 अप्रैल या उसके बाद अपना रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उन्हें आधार नंबर देना होगा.
– नियमों के अनुसार यदि एक करदाता को अभी भी आधार नंबर प्राप्त करना है, तो वह आवेदन पत्र की नामांकन आईडी प्रदान कर सकता है.
– अक्टूबर से, आधार नंबर का हवाला देना करदाताओं के लिए पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि यह उन सभी के लिए अनिवार्य है जिनके पास पैन कार्ड है. लगातार छठी बार सरकार ने लोगों को उनके स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर दी है. अंतिम समय सीमा 31 मार्च को समाप्त होनी थी.
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