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MP के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत, चुनाव आयोग के फैसले पर SC ने लगाई रोक

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराने के चुनाव आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

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  • July 28, 2017 9:54 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
भोपाल : मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराने के चुनाव आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. 
 
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से दो हफ्ते मे केस सुनकर निपटाने को कहा है. चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मे दोषी मानकर नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहरा दिया था.
 
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया था. जिसके बाद मिश्रा सुप्रीम कोर्ट आए थे. मिश्रा ने मांग की थी कि चुनाव आयोग के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाए नहीं तो उनकी सीट पर दोबारा चुनाव हो जाएंगे.
 
नरोत्तम मिश्रा पर साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम का ब्यौरा चुनाव आयोग से छुपाने का आरोप है. नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं. फिलहाल उनके पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है.
 
बता दें कि इस मामले को दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती 2009 में चुनाव आयोग तक ले गए थे. उन्होंने मिश्रा पर साल 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था. पेड न्यूज संबंधित जानकारी छुपाने के मामले में भारती ने मिश्रा को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी.
 

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