नई दिल्ली : आप भी अगर पासपोर्ट बनवाने चाहते हैं लेकिन हर बार किसी अड़चन आने के कारण नहीं बनवा पा रहे हैं तो आज की हमारी ये खबर उन लोगों के लिए है जो नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं.
सरकार धीरे-धीरे पासपोर्ट बनवाने की राह को आसान बना रही है, हाल ही में एक बार फिर सरकार ने नियमों में ढील दिखाई है. अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और इसी कारण से आपका भी पासपोर्ट अभी तक नहीं बन पाया तो अब राहत की सांस लें क्योंकि सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है. आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल डेट ऑफ बर्थ के सबूत के तौर पर किया जा सकता है.
इनमें से किसी भी दस्तावेज से बनवाएं पासपोर्ट
अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको कौन से दस्तावेज देने हैं तो बता दें कि अब आप किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्ष्िाक बोर्ड के आवेदक की जन्मतिथि युक्त पिछले स्कूल में दाखिला/स्कूल छोड़ने/ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट/ पैन कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड आदि दे सकते हैं.
पासपोर्ट बनवाने पर मिल रही छूट
अब अगर आपने घर में किसी छोटे बच्चे जिसकी उम्र 8 साल से कम या घर के किसी वरिष्ठ जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो उनका पासपोर्ट बनवाते हैं तो सरकार की ओर से आपको पूरे 10 फीसदी की छूट दी जाएगी.