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Swami Aseemanand Acquitted Samjhauta Blast Case: समझौता ब्लास्ट मामले में NIA की स्पेशल कोर्ट ने स्वामी असीमानंद समेत चार आरोपियों को बरी किया

Swami Aseemanand Acquitted Samjhauta Blast Case: हरियाणा के पंचकुला में एनएआईए के स्पेशल कोर्ट ने साल 2007 में हुए समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट मामले में चारों आरोपी स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी को बरी कर दिया है.

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Swami Aseemanand Acquitted Samjhauta Blast Case
  • March 20, 2019 6:09 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

पचंकुला. हरियाणा के पंचकुला में एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने समझौता ब्लास्ट के आरोपी स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी को बरी करने का फैसला सुनाया है. एनआईए कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी इन चारों लोगों के खिलाफ लगे आरोपों को साबित नहीं कर पाई. सबूतों के आभाव के चलते, सभी को बरी किया गया है.

गौरतलब है कि 18 फरवरी 2007 को दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर तक चलने वाली समझौता एक्प्रेस में हरियाणा के पानीपत में ब्लास्ट हुआ था. इस दौरान समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान जा रही थी जिसमें काफी लोग सवार. इस हादसे में 68 लोगों की मौत हुई, वहीं कई लोग घायल हुए जिनमें काफी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक भी थे.

यह घटना इलाके के चांदनी बाग थाने के सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के पास हुई थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से दो सूटकेस बम भी बरामद किए थे.

समझौता ब्लास्ट के बाद जांच करते हुए हरियाणा पुलिस ने मामला दर्ज किया था. जुलाई 2010 में इस केस को एनआईए को सौंपा गया. जिसके बाद नबा कुमार सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा को अदालत में पेश किया गया.

वहीं इस हमले का कथित साजिशकर्ता मध्य प्रदेश के देवास जिले के निवासी सुनिल जोशी की दिसंबर 2007 में उसके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साल 2014 के जनवरी माह में स्वामी असीमानंद और अन्य तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे. हालांकि, अगस्त 2014 में स्वामी असीमानंद को जमानत मिल गई.

कौन है स्वामी असीमानंद
69 साल के नबकुमार सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद का जन्म वेस्ट बंगाल के हुगली जिले में हुआ. बचपन के समय से ही असीमानंद राष्ट्रीय सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ गए. साल 1977 में संघ प्रचारक बन गए थे.

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