दशहरे पर रावण के पुतला दहन पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान देश में सभी धर्मों को संरक्षण देता है, जो धर्म जैसा है वो वैसा ही रहेगा

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दशहरे पर रावण के पुतला दहन पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

Admin

  • July 10, 2017 1:15 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: दशहरे पर हर साल होने वाले रावण के पुतला दहन पर रोक के लिए लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान देश में सभी धर्मों को संरक्षण देता है, जो धर्म जैसा है वो वैसा ही रहेगा. जिसे जो धर्म पसंद है वो उसे अपना सकता है.
 
सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस पर नहीं जाता बल्कि कानूनी और गैरकानूनी पर विचार करता है. दरअसल आनंद प्रकाश शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा था दशहरे पर देशभर में रावण के पुतलों का दहन किया जाता है, जबकि किसी भी ग्रंथ या धार्मिक पुस्तकों में इसका जिक्र नहीं है.
 
 
यहां तक की आखिरी वक्त में भगवान राम ने भी रावण का सम्मान किया था. रामायण में भी यही कहा गया है कि रावण बड़ा विद्वान था. इसी बात का हवाला देते हुए कोर्ट से देशभर में रावण के पुतलों के दहन पर रोक लगाने की मांग की गई थी. 
 

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